छतरपुर जिले में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावशीलजिले की सभी सम्पूर्ण राजस्व सीमा में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू



धार्मिक एवं अन्य जुलूस के आयोजन पर रहेगा प्रतिबंध
ऑटो, ई-रिक्शा चलेंगे


सार्वजनिक, धार्मिक आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध

छतरपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  शीलेन्द्र सिंह ने राज्य शासन के आदेश के परिपालन में जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में 7 मई की रात्रि 12 बजे तक कोरोना कफ्र्यू को प्रभावशील किए जाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिले की सभी सम्पूर्ण राजस्व सीमा में जारी रहेगा कोरोना कफ्र्यू धार्मिक एवं अन्य जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। आॅटो, ई-रिक्शा, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर और दो पेसेंजर को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अति आवश्यक कार्य हेतु यात्रा करने की अनुमति होगी। कोरोना कफ्र्यू के दौरान धार्मिक एवं अन्य प्रकार के जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जिला दण्डाधिकारी छतरपुर द्वारा कोरोना से बचाव के लिए 20 अपै्रल को जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है।
जारी आदेशानुसार केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अतिआवश्यक सेवा से नहीं जुड़े हैं वह 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चालू रखेंगे। अतिआवश्यक सेवा देने का कार्य करने वाले कार्यालय जिनमें जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, चिकित्सा, जेल, राजस्व, पेयजल, खाद्य आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन तथा कोषालय शामिल हैं।

आईटी कम्पनियां, बीपीओ एवं मोबाइल कम्पनियांे का सपोर्ट स्टाॅफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय में भी केवल 10 कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। जो विभाग नहीं खुलंेगे उनके कर्मचारी वर्क फ्राम होम करेंगे। आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी बैठ सकेंगी। टेक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पेसेंजर को मास्क पहनकर यात्रा की अतिआवश्यक कार्य हेतु अनुमति होगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सामाजिक एवं धार्मिक, सांस्कृति कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए न तो आयोजन होगा और न ही लोग एकत्रित हो सकेंगे। छतरपुर जिले की राजस्व सीमा में शादी समारोह में केवल और केवल 10-10 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। इसके लिए क्षेत्र के एसडीएम अनुमति देंगे।

कोरोना कफ्र्यू में प्रतिबंध से निम्मानुसार रहेगी छूट

छतरपुर जिले मंे 7 मई तक प्रभावशील किए गए कोरोना कफ्र्यू की अवधि में प्रतिबंध से निम्मानुसार छूट भी रहेगी, जिसके तहत दूध की दुकानेें प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी। सब्जी विक्रेता प्रातः 7 से 11 बजे तक केवल होम डिलेवरी कर सकेंगे।
कफ्र्यू के दौरान किराना एवं राशन की होम डिलेवरी भी प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक हो सकेगी। होम डिलेवरी के कफ्र्यू पास एडीएम से लेना होगा। अन्य राज्यों से आने वाले माल एवं सेवाओं का आवागमन तथा अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल, बीमा कम्पनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, कैमिस्ट, पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले, रेस्टोरेंट केवल टेक होम डिलेवरी के लिए चालू रहेंगे।

इस दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण एवं वितरण के परिवहन की छूट रहेगी। औद्योगिक इकाईयों मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा एवं तैयार माल तथा उद्योगों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आवागमन पर छूट होगी। उचित मूल्य दुकानें, केन्द्र एवं राज्य सरकार, स्थानीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारियों के शासकीय कार्य से आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा।

इलैक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कार्पेंटर का आवागमन, कंस्ट्रैक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कम्पनी के कैम्पस या परिसर में रूके हों), कृषि संबंधी सेवाएं जिसमें कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाएं, अन्य राज्यों से माल एवं सेवाओं का आवागमन पर छूट रहेगी। अस्पताल एवं नर्सिंग होम के अलावा कोविड टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक एवं कर्मचारी, फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मचारी एवं उपार्जन स्थल पर आवागमन कर रहे किसान, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा एयरपोर्ट से आने-जाने नागरिक, अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण तथा होटल (केवल इन-रूम) डायनिंग व्यवस्था के साथ को प्रतिबंध से छूट रहेगी। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को तामील कर सुनवाई किया जाना संभव नहीं है। इसीलिए धारा 144 द.प्र.स. 1973 के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान तथा आईपीसी की धारा 188 में दण्डनीय होगा।

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