कोरोना कर्फ्यू 31 मई की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा राजस्व सीमा में होगा प्रभावशील आदेश जारी दूध की दुकानें सुबह 7 से 12 और शाम 5 से 8 बजे तक
कलेक्टर छतरपुर शीलेन्द्र सिंह द्वारा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में 23 मई से 31 मई की रात्रि 12 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील रहने के आदेश जारी किए गए हैं। 22 मई को खनिज एवं जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष छतरपुर में सम्पन्न जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया है। समिति द्वारा कोरोना कर्फ्यू में दूध की दुकानें चालू रखने के समय में संशोधन किया गया है जिसके तहत दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे खोली जा सकेगीं। इस दौरान सब्जी, फल विक्रेता प्रातः 7 से 12 बजे तक होमडिलेवरी कर सकेगें। किराना एवं राशन की होमडिलेवरी प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इसके लिए एडीएम से कोरोना कर्फ्यू पास लेना अनिवार्य होगा।
जारी आदेश के तहत कोरोना कर्फ्यू अवधि में सभी प्रकार के धार्मिक एवं अन्य जुलूस आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर और दो पेसेंजर को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अति आवश्यक कार्य हेतु यात्रा करने की अनुमति होगी।
जारी आदेशानुसार केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अतिआवश्यक सेवा से नहीं जुड़े हैं वह 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चालू रखेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार के अतिआवश्यक सेवा देने का कार्य करने वाले कार्यालय जिनमें जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, चिकित्सा, जेल, राजस्व, पेयजल, खाद्य आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन तथा जिला कोषालय चालू रहेंगे।
आईटी कम्पनियां, बीपीओ एवं मोबाइल कम्पनियांे का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय में भी केवल 10 कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। जो विभाग नहीं खुलंेगे उनके कर्मचारी वर्क फ्राम होम करेंगे। आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी बैठ सकेंगी। टेक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पेसेंजर को मास्क पहनकर यात्रा की अतिआवश्यक कार्य हेतु अनुमति होगी।
सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सामाजिक एवं धार्मिक, सांस्कृति कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए न तो आयोजन होगा और न ही लोग एकत्रित हो सकेंगे। इस अवधि में शादी समारोह नहीं होंगे। ग्रामीणांें को समझाईश दी जाएगी कि शादी समारोह टाल दें।
कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से निम्मानुसार रहेगी छूट
छतरपुर जिले मंे 31 मई तक
प्रभावशील किए गए कोरोना कर्फ्यू की अवधि में प्रतिबंध से निम्मानुसार छूट भी रहेगी। अन्य राज्यों से आने वाले माल एवं सेवाओं का आवागमन तथा अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल, बीमा कम्पनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, कैमिस्ट, पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले, रेस्टोरेंट केवल टेक होम डिलेवरी के लिए चालू रहेंगे।
इस दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण एवं वितरण के परिवहन की छूट रहेगी। औद्योगिक इकाईयों मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा एवं तैयार माल तथा उद्योगों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आवागमन पर छूट होगी। उचित मूल्य दुकानें, केन्द्र एवं राज्य सरकार, स्थानीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारियों के शासकीय कार्य से आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। इलैक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कार्पेंटर का आवागमन, कंस्ट्रैक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कम्पनी के कैम्पस या परिसर में रूके हों), कृषि संबंधी सेवाएं जिसमें कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाएं, अन्य राज्यों से माल एवं सेवाओं का आवागमन पर छूट रहेगी। अस्पताल एवं नर्सिंग होम के अलावा कोविड टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक एवं कर्मचारी, फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मचारी एवं उपार्जन स्थल पर आवागमन कर रहे किसान, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा एयरपोर्ट से आने-जाने नागरिक, अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण तथा होटल (केवल इन-रूम) डायनिंग व्यवस्था के साथ को प्रतिबंध से छूट रहेगी।
यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को तामील कर सुनवाई किया जाना संभव नहीं है। इसीलिए धारा 144 द.प्र.स. 1973 के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान तथा आईपीसी की धारा 188 में दण्डनीय होगा।
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