सोशल मीडिया प्लेटफार्म से भ्रामक खबरें, संदेश, वीडियो और तस्वीरें प्रचारित करने पर प्रतिबंध


छतरपुर कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी
उल्लंघनकर्ता पर होगी कार्यवाही

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतरपुर शीलेन्द्र सिंह द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म से भ्रामक खबरें (फेक न्यूज), आपत्तिजनक संदेश, वीडियो, तस्वीरें, ऑडियो क्लिप्स के प्रचार-प्रसार पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया प्लेटफार्मस जैसे टवीटर, फेसबुक, व्हाट्स एप, इन्सटाग्राम तथा टिकटॉक इत्यादि पर भ्रामक एवं झूठी खबरें तथा आपत्तिजनक संदेश के प्रचार-प्रसार, न ही शेयर एवं फारवर्ड कर सकेंगे। इन गतिविधियों पर 1 मई से यह प्रतिबंध छतरपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा पर प्रभावशील किया गया है।  

जो भी व्यक्ति या समूह जारी आदेश का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 तथा सूचना एवं प्रौधोगिकी एक्ट के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1976 की धारा 2 के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

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