आयोग द्वारा विद्युत देयकों के अदेय प्रमाण हेतु निर्देश जारी संवीक्षा अवधि तक भी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगें

छतरपुर, 20 दिसम्बर 2021

राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव द्वारा त्रि-स्तरीय निर्वाचन में अभ्यर्थियों के विद्युत देयकों के अदेय प्रमाण पत्र के संबंध में संशोधित निर्देश जारी किये गये है। जिसके तहत ऐसे आवेदक जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं है उन्हें विद्युत वितरण कम्पनी के केन्द्र रिकार्ड के अनुसार आवेदक का कोई विद्युत कनेक्शन होना नहीं पाया जाता है का उल्लेख करते हुये प्रमाण पत्र जारी किया जाएंगा। इस कार्य हेतु प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में बिजली कम्पनी, रिकॉर्ड के साथ अपना व्यक्ति से नामांकन से संवीक्षा के अवधि तक भी उपलब्ध कराएंगे। जिससे सहजता से प्रमाण पत्र जारी हो सकें।

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