पंचायत चुनाव अवधि: अवकाश स्वीकृति आदेश में संशोधन

 

 छतरपुर, 20 दिसम्बर 2021
अपर कलेक्टर विकास एवं सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि पंचायत चुनाव अवधि में अधिकारी कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के पूर्व के आदेश में किये गये संशोधन के अनुसार कार्यालय प्रमुख एक दिवस का आकस्मिक अवकाश (प्रशिक्षण एवं मतदान दल को छोड़कर) स्वीकृत कर सकेंगे। अर्जित एवं चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति के लिये पूर्व के जारी आदेश का पालन करना होगा। जिसके तहत अपर कलेक्टर विकास एवं सीईओ जिला पंचायत अवकाश स्वीकृत करेंगे।

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