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Showing posts from May, 2021

छतरपुर : 1 जून से कोरोना कर्फ्यू मेें ढील दी जा रही है,दुकानदार कोविड गाइडलाइन का पालन करें और कराए

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हमाई_दुकान_हमाई_जवाबदारी छतरपुर जिले में भी 1 जून से कोरोना कर्फ्यू मेें ढील दी जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन समिति ने सामाजिक जीवन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर यह फैसला लिया इस फैसले का सम्मान जिले के हर-एक नागरिक और सभी दुकानदारों को करना होेगा। उन्हें कोविड संक्रमण के बचाव के लिए अनुकूल व्यवहार करने के साथ-साथ जिले में संचालित "हमाओ घर हमाई जवाबदारी" के तहत शुरु किए गए "हमाई दुकान हमाई जवाबदारी" अभियान के तहत व्यापारी और उसके परिवार तथा दुकान पर काम करने वाले वर्कर्स और उसके परिवार को कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण कराना होगा तथा मास्क लगाते हुए दुकान के बाहर सामान लेने आने-वाले लोगों के लिए दो-गज की दूरी पर गोले बनाने होगें तथा बिना मास्क के आने वाले लोगों को सामान नहीं देना होगा।

कोरोना कर्फ्यू 31 मई की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा राजस्व सीमा में होगा प्रभावशील आदेश जारी दूध की दुकानें सुबह 7 से 12 और शाम 5 से 8 बजे तक

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कलेक्टर छतरपुर शीलेन्द्र सिंह द्वारा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में 23 मई से 31 मई की रात्रि 12 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील रहने के आदेश जारी किए गए हैं। 22 मई को खनिज एवं जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष छतरपुर में सम्पन्न जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया है। समिति द्वारा कोरोना कर्फ्यू में दूध की दुकानें चालू रखने के समय में संशोधन किया गया है जिसके तहत दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे खोली जा सकेगीं। इस दौरान सब्जी, फल विक्रेता प्रातः 7 से 12 बजे तक होमडिलेवरी कर सकेगें। किराना एवं राशन की होमडिलेवरी प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इसके लिए एडीएम से कोरोना कर्फ्यू पास लेना अनिवार्य होगा। जारी आदेश के तहत कोरोना कर्फ्यू अवधि में सभी प्रकार के धार्मिक एवं अन्य जुलूस आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर और दो पेसेंजर को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अति आवश्यक कार्य हेतु यात्रा करने की अनुमति होगी। जारी आदेशानु...

विक्रमपुर पंचायत के सचिव निलंबित कोविड जैसे महत्वपूर्ण कार्य में बरती लापरवाही

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छतरपुर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने कोविड संक्रमण की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रविवार को समीक्षा की जिसमें पाया गया कि ग्राम पंचायत विक्रमपुर तहसील राजनगर में टीकाकरण कार्य की प्रगति शून्य हैं जिसके चलते सचिव कमलेश भारती गोस्वामी को कोविड संक्रमण की स्थिति में किए जा रहे बचाव एवं सुरक्षा कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर म.प्र. सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3(1) (2) (3) के तहत कदाचरण का दोषी पाए जाने से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय जनपद पंचायत राजनगर किया गया है।

30 अप्रैल के बाद भी ली जा सकेंगी अतिथि शिक्षकों की सेवायें

प्रदेश के सभी शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों और नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवायें 30 अप्रैल 2021 के बाद भी ली जा सकेंगी। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षाएं संपादित नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी और सभी प्राचार्यो को इस संबंध में आदेश जारी कर निर्देशित कर दिया गया है।  

सोशल मीडिया प्लेटफार्म से भ्रामक खबरें, संदेश, वीडियो और तस्वीरें प्रचारित करने पर प्रतिबंध

छतरपुर कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी उल्लंघनकर्ता पर होगी कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतरपुर शीलेन्द्र सिंह द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म से भ्रामक खबरें (फेक न्यूज), आपत्तिजनक संदेश, वीडियो, तस्वीरें, ऑडियो क्लिप्स के प्रचार-प्रसार पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया प्लेटफार्मस जैसे टवीटर, फेसबुक, व्हाट्स एप, इन्सटाग्राम तथा टिकटॉक इत्यादि पर भ्रामक एवं झूठी खबरें तथा आपत्तिजनक संदेश के प्रचार-प्रसार, न ही शेयर एवं फारवर्ड कर सकेंगे। इन गतिविधियों पर 1 मई से यह प्रतिबंध छतरपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा पर प्रभावशील किया गया है।   जो भी व्यक्ति या समूह जारी आदेश का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 तथा सूचना एवं प्रौधोगिकी एक्ट के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1976 की धारा 2 के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंग...

कोविड गाइडलाइन का पालन कर किया विवाहविवाह कार्यक्रम में मात्र 5 लोग उपस्थित

छतरपुर, 01 मई 2021 छतरपुर जिले के महाराजपुर तहसील के ग्राम नुना निवासी तेजसिंह चौधरी ने अपनी पुत्री का विवाह सतना जिले के ग्राम बरदाकला के निवासी और म.प्र. गृह निर्माण में कार्यरत कर्मचारी से की। इस विवाह कार्यक्रम की खासियत कोरोना नियम के अनुसार शादी में 10 लोगों की अनुमति होने के बावजूद दोनों पक्षों द्वारा 5-5 लोगांे की उपस्थिति में विवाह सम्पन्न करते हुए समाज के सामने मिसाल कायम की गई। दूल्हा बने एस.के. पटेल ने कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण की जो स्थिति बनी है उसे वह बखूबी समझते हैं। स्थिति को समझते ही उन्होंने निर्णय लिया और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विवाह रश्म पूरी करी।  

मेरा_छतरपुर_मेरी_जिम्मेदारी का हिस्सा बनें छोटे-छोटे सहयोग दूसरे के लिए अमृत सिद्ध होंगे,कलेक्टर ने की लोगों से अपील

कोविड आपदा में प्रशासन का सहयोग करें   कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने कोरोना आपदाकाल में छतरपुर जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि मेरा छतरपुर मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा बनें। छोटे-छोटे सहयोग दूसरे जरूरतमंद लोगों के लिए अमृत सिद्ध होते हैं। इसीलिए जिले युवा, सेवाभावी व्यक्तियों, सामाजिक संस्थाओं सभी से अपील की गई है कि कोविड महामारी संक्रमण के समय जरूरतमंद आगे आयें और छतरपुर की कोरोना संक्रमण की चेन को तोडने में प्रशासन की मदद करें। आप किसी भी रूप में छतरपुर प्रशासन की मदद करना चाहते है, वो आगे आए और कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम 07682-248546, नगर पालिका कंट्रोल रूम श्री मनीष चतुर्वेदी 9179382203 पर संपर्क कर सकते हैं। जहां पर आपर अपना नाम, मोबाईल नंबर लिखवाएं, प्रशासनिक टीम आपसे संपर्क करेगी। जो इच्छुक गरीब के लिए दो रोटी, राशन, इमरजेंसी में अपना वाहन, जरूरत मंद गरीब व्यक्तियों के लिए देना चाहते हैं। व्यक्तियों के लिए मास्क देना चाहते हैं तो प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर पेट्रोलिंग में सहयोग करें। आईए हमारे प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर छतरपुर को सुरक्षित रखने के लिए एक जुटता का सं...