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क्या मेंढकों की आवाज़ सुनाने के लिए काटी जा रही है बिजली ?

टर्र-टर्र के बीच अंधेरे में जनता,आखिर बिजली विभाग कब जागेगा ? समीर अवस्थी बरसात का मौसम आते ही गांव-गांव में मेंढकों की टर्र-टर्र सुनाई देने लगी है। कहीं लोक परंपरा के तहत मेंढक-मेंढकी का विवाह कराया जा रहा है, तो कहीं अच्छी बारिश की कामना में लोग पूजा-पाठ कर रहे हैं। आस्था और परंपरा भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच एक और परंपरा ऐसी है जो हर साल निभाई जाती है अघोषित बिजली कटौती छतरपुर के बमीठा क्षेत्र में बिजली गायब है क्षेत्र के कई  गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। लोग मज़ाक में कह रहे हैं कि शायद बिजली विभाग ने भी सोचा होगा कि जब मेंढकों की बारात निकल रही है तो लाइट बंद कर दो,ताकि जनता प्रकृति का संगीत पूरे सुकून से सुन सके। यह लेख भले ही हंसी पैदा करे,लेकिन इसके पीछे जनता की गहरी पीड़ा छिपी है आखिर सवाल यह है कि जब आधुनिक भारत,डिजिटल इंडिया और स्मार्ट व्यवस्था की बातें हो रही हैं,तब ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों अघोषित बिजली कटौती क्यों? यदि लाइन में तकनीकी खराबी है तो उसकी सूचना क्यों नहीं? यदि रखरखाव का कार्य है तो उसका समय पहले से...

सोशल मीडिया प्लेटफार्म से भ्रामक खबरें, संदेश, वीडियो और तस्वीरें प्रचारित करने पर प्रतिबंध


छतरपुर कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी
उल्लंघनकर्ता पर होगी कार्यवाही

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतरपुर शीलेन्द्र सिंह द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म से भ्रामक खबरें (फेक न्यूज), आपत्तिजनक संदेश, वीडियो, तस्वीरें, ऑडियो क्लिप्स के प्रचार-प्रसार पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया प्लेटफार्मस जैसे टवीटर, फेसबुक, व्हाट्स एप, इन्सटाग्राम तथा टिकटॉक इत्यादि पर भ्रामक एवं झूठी खबरें तथा आपत्तिजनक संदेश के प्रचार-प्रसार, न ही शेयर एवं फारवर्ड कर सकेंगे। इन गतिविधियों पर 1 मई से यह प्रतिबंध छतरपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा पर प्रभावशील किया गया है।  

जो भी व्यक्ति या समूह जारी आदेश का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 तथा सूचना एवं प्रौधोगिकी एक्ट के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1976 की धारा 2 के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

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